रायपुर / बिलासपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है, मानवतस्करी और धर्मांतरण को लेकर दोनों आरोपी नन को कोर्ट ने जमानत दे दी है।
एनआईए कोर्ट ने शुक्रवार को पीड़ित पक्ष की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। और आज दोनों की जामनत अर्जी मंजूर कर ली गई है। कोर्ट ने दोनों नन को 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही दोनों को वीज़ा और पासपोर्ट जमा करने को कहा है।
आपको याद होगा की दोंनो नन नारायणपुर जिले से तीन लड़कियों को बहला -फुसलाकर आगरा ले जा रही थी और दोनों को दुर्ग रेलवे रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था।
उसके बाद बजरंग दल ने मानवतस्करी और धर्मांतरण को लेकर जोरदार हगांमा करते हुए दोनों नन और एक युवक आरोपी को जीआरपी के हवाले कर दिया था।
दुर्ग जीआरपी चौकी ने सभी आरोपी पर धारा 4 के तहत केस दर्ज कर तीनो आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।और उसके बाद केरल की मिडिया और राजनेता इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ आए थे।