रायपुर। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजनांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 06 वीं में प्रवेश हेतु रविवार 05 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक राज्य स्तर पर लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस योजना का मुख्य ध्येय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के होनहार विद्यार्थियों को राज्य के प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाकर उन्हें उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थियों की स्कूल फीस सहित पढ़ाई का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और वे इस योजना के माध्यम से कक्षा 12 वीं तक नियमित रूप से निःशुल्क अध्ययन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो सके और उन्हें एक बेहतर करियर चयन का अवसर मिल सके।
इस महत्वाकांक्षी योजना से लाभान्वित होने के लिए अनिवार्य पात्रता के तहत विद्यार्थी का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक होना आवश्यक है। इसके साथ ही छात्र वर्तमान में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में कक्षा 05 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए तथा उसने कक्षा चौथी की परीक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत से अधिक अंक या उसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो।
संबंधित विद्यार्थी के पिता या पालक की सभी स्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए आय प्रमाण पत्र और पालक का स्वघोषणा पत्र अनिवार्य है। योजना का स्वरूप पूरी तरह ग्रामीण केंद्रित है, इसलिए केवल ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों से कक्षा चौथी उत्तीर्ण करने वाले छात्र ही इसके पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त सीट निर्धारण के नियमों के तहत छात्र जिस जिले का मूल निवासी है, उसे सक्षम प्राधिकारी के निवास प्रमाण पत्र के आधार पर उसी जिले में आवेदन करने की पात्रता होगी और अन्य जिले से किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उक्त योजनांतर्गत लाभान्वित होने के लिए आगामी 20 जून 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, इस नियत तिथि को शाम 05 बजे तक विद्यार्थी अपना निर्धारित आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय में जमा कर सकेंगे। इसके बाद शाला प्रमुखों द्वारा आवेदनों का परीक्षण कर उन्हें 22 जून तक संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाएगा। इसकेे पश्चात उक्त कार्यालय द्वारा सूची तैयार कर 24 जून तक सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा की जाएगी। विभाग द्वारा सभी प्रधानपाठकों और शिक्षकों से क्षेत्र के योग्य ग्रामीण छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने और आवेदन भरने में सहयोग करने की विशेष अपील की गई है।
