CG: कुख्यात अपराधी मुस्कान रात्रे 3 माह के लिए जिला बदर

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट अपराध को कम करने के लिए हर कदम उठ है।कुख्यात अपराधी को लगातार पकड़ रही है। इसी कड़ी में अपराधी मुस्कान रात्रे को जिला बदर का करने का आदेश दिया है।छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के अंतर्गत जिला बदर की कार्रवाई की गई है।मुस्कान रात्रे काफी टाइम से आपराधिक गतिविधि में शामिल रही है। मुस्कान के ऊपर नशीले पदार्थों एवं अवैध शराब के कारोबार, मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, अवैध गांजा बिक्री तथा अन्य संगीन मामलों समेत कुल 20 से अधिक अपराध दर्ज है।पुलिस कमिश्नर रायपुर द्वारा आदेश पारित कर मुस्कान रात्रे को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से 03 माह की अवधि हेतु बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

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