अनवर ढेबर को कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत दी

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को चार दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मां के खराब स्वास्थ्य के चलते जमानत दी है।सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा में चार दिन मां के साथ रहने की अनुमति दी गई है।

कारोबारी अनवर ढेबर ने कोर्ट से अपील की थी कि, उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। वह उन्हें देखने जाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान ढेबर के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि, उनकी मां की हालत गंभीर है। वह अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, परिवार के ऐसे समय में इंसान को अपने करीबियों के साथ रहने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह राहत सिर्फ उनकी मां की तबीयत को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है।

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