CG: एनआईए कोर्ट ने धर्मांतरण की आरोपी दोनों नन को दी जमानत

रायपुर। बिलासपुर एनआईए कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, मानव तस्करी और धर्मांतरण की दोनों आरोपी नन को जमानत मिल गई है।

कोर्ट ने शुक्रवार को पीड़ित पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज दोनों की जमानत मंजूरी का आदेश जारी किया। कोर्ट ने दोनों नन को 50,000 के मुचलके पर जमानत दी है, साथ ही दोनों को वीज़ा और पासपोर्ट जमा करने को कहा है।

ज्ञात हो कि दोंनो नन पर बजरंग दल ने नारायणपुर जिले से तीन लड़कियों को बहला -फुसलाकर आगरा ले जाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रोक लिया था।बजरंग दल ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया और दोनों नन और एक युवक को जीआरपी के हवाले कर दिया था।

दुर्ग जीआरपी ने सभी आरोपी पर धारा 4 के तहत केस दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था ।

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