Chhattisgarh

महतारी वंदन योजना को लेकर जारी हुए ये निर्देश

रायपुर। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्वसंबंधितों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है।

बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के विवाहित महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रति माह यानी सालाना 12 हजार की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, शासन की महत्ती योजना का लाभ उन विवाहित महिलाओं को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ की निवासी है और 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष की उम्र पूरी कर चुकी है।

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