रायपुर। छत्तीसगढ़ में 40 लाख से ज्यादा वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, और अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए वाहनों को 120 दिनों के भीतर यह प्लेट लगवानी होगी। इसके बाद इन वाहनों में तीन नंबर प्लेट होंगी, जिससे फास्टैग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
यह व्यवस्था लागू करने के लिए विभाग ने मेसर्स रीयल मेजॉन इंडिया लिमिटेड और रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को अधिकृत किया है। इसके अलावा, जो वाहन मालिक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सुरक्षा और ट्रैकिंग के उद्देश्य से अनिवार्य की गई है, और यह पुराने नंबर प्लेट से ज्यादा सुरक्षित होती है। यह प्लेट तीन हिस्सों में होगी। एक सामने, एक पीछे और तीसरी प्लेट वाहन के अन्य स्थानों पर लगेगी।
टू-व्हीलर के लिए यह प्लेट 365.80 रुपए, 3-व्हीलर के लिए 427.16 रुपए और पैसेंजर कार के लिए 656.08 रुपए में उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने के लिए परिवहन विभाग ने राज्य को दो जोनों में बांटा है, जिनमें रायपुर, बिलासपुर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं।