Chhattisgarh

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना प्रारंभ की गई है। योजनांतर्गत आश्रित संतान हेतु दत्तक संतान एवं हितग्राही पंजीकृत श्रमिक व पंजीकृत श्रमिक के संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुसार लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिग, रेल्वे, पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 4 से 10 माह तक की नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र हितग्राही स्वयं, च्वाईस सेन्टर या श्रम कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय श्रम पदाधिकारी कोरिया से प्राप्त की जा सकती हैं।

पात्रता –
यदि हितग्राही की मृत्यु दिनांक 09 जून 2020 से पहले हुई है तो पुराने अधिसूचना के अनुसार योजना के लिए उनके बच्चे पात्र है तथा वे हितग्राही जो नवीन योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना से जुड़े हुए हैं वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज –
आधार कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक सूचि की प्रति आवेदन का साथ संलग्न करना होगा।

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