रायपुर। जिला रायपुर के थाना पुरानीबस्ती अंतर्गत संचालित डॉयल 112 वाहन के टाइगर 2 में तैनात आरक्षक 2637 प्रकाश ओगरे थाना पुरानीबस्ती एवं टाइगर 3 में पदस्थ आरक्षक क्रमांक 1917 प्रमेश देवागंन के द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्धारित वर्दी धारण किये हुये, अवैध शराब बिक्री में संदिग्ध संलिप्तता व आचरण प्रदर्शित करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त दोनों आरक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. संतोष कुमार सिंह के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। रक्षित केन्द्र रायपुर संबद्ध किया गया है इस दौरान निलंबन अवधि इन दोनों के शासन के नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता दिया जायेगा।
थाना विधानसभा में दिनांक 14.08.2024 को रात्रिकालीन डियूटी में तैनात प्रधान आरक्षक 1798 देवानंद वर्मा द्वारा डियूटी के दौरान रात्रि में ग्राम दोदेकला में घटित घटना और अवैध शराब विक्रय से जुड़े आरोपियों के विरूद्ध शिथिल कार्यवाही करते हुये, अपने पदीय कर्तव्यों का समुचित ढंग से निर्वहन न कर घोर लापरवाही बरतने के फलस्वरूप प्रधान आरक्षक 1798 देवानंद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस प्रकार से जिला रायपुर में पदस्थ पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्यों में संलिप्त होना पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।