रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश में शिक्षकों की बम्पर भर्ती करने का ऐलान किया है। अब इस भर्ती के लिए नियम-शर्तें तय की जाने लगी हैं। इस बासर स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकीय गुणवता को ध्यान में रखते हुए भर्ती शर्तों में अनेक संशोधन करने की तैयारी में है। विभागीय अफसरों की माने तो, स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के अनुमोदन के बाद संशोधनों की स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को सुझाव भेज दिया गया है। चूंकि आचार संहिता लागू होने से पहले भर्ती विज्ञापन जारी होने हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि, जीएडी से भी जल्द अनुमोद मिल जाएगा। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों के 12,489 पदों के लिए विज्ञापन निकाले थे। उसमें कई अहम शर्तों में छूट दे दी थी।
50 फीसदी होगा पासिंग मार्क
कांग्रेस सरकार ने शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क्स 50 परसेंट से कम कर 45 परसेंट कर दिया था। जबकि, राष्ट्रीय नार्म के अनुसार शि़क्षक भर्ती में पासिंग अंक 50 परसेंट होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग अब पिछली सरकार का फैसला पलटते हुए पासिंग मार्क्स फिर से 50 परसेंट करने जा रहा है।
बीएड का मान्यता नहीं, प्रायमरी के लिए डीएड होगा अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बीएड वालों को प्रायमरी एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं होती। इसलिए, बीएड को शिक्षक भर्ती में मान्य नहीं किया जाए। प्रायमरी के लिए डीएड अनिवार्य किया जाए। कांग्रेस की सरकार ने इसे लागू नहीं किया। मगर अब बीजेपी सरकार इसे लागू करने जा रही है। अब सिर्फ डीएड वाले ही सहायक शिक्षक पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।