बड़ी खबर : कांग्रेस विधायक को झटका, गिरफ्तारी से बचने दायर की गई अग्रिम जमानत याचिक हुई खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोल लेवी घोटाले के आरोपी भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस एन के व्यास की बेंच में हुई। इससे पहले रायपुर की विशेष अदालत ने देवेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी , लेकिन उस जमानत अर्जी को आज खारिज कर दिया गया है।

पिछली सुनवाई में विधायक दवेन्द्र के वकील ने तर्क देते हुए कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। लिहाजा, उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस के आरोपी को केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि, वो सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ED के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और ED की जांच में मिले साक्ष्यों को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *