रायपुर। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशानुसार कार्य में लापरवाही बरतने वाले जिले 5 चॉइस सेंटर संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाली सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से चॉइस सेंटर संचालको को पूर्ण दस्तावेज अपलोड करना होता है।
अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने पर समय पर प्रमाण पत्र जारी नही होता है और आवेदकों को केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता है। अपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने वाले कुल 15 लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर संचालकों को इस सम्बन्ध में नोटिस जारी किया गया जिसमे से 5 लोक सेवा केंद्र व चॉइस सेंटर संचालको का लोक सेवा केंद्र का लाईसेंस निरस्त किया गए एवं कुल 10 लोक सेवा केंद्र,चॉइस सेंटर संचालक को अंतिम चेतवानी पत्र जारी किया गया है।
लाइसेंस निरस्त होने वाले चॉइस सेंटर संचालकों में विकासखंड सिमगा ग्राम हिरमी के अंगिता वर्मा, ग्राम कटगी के अनवर रजा,विकासखंड बलौदाबाजार ग्राम भरसेला के यानेश तिवारी, ग्राम क़सियारा के मनहरण, ग्राम पनगांव के नोखराम ध्रुव शामिल हैं।