Chhattisgarh

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु आवेदन 28 जून तक आमंत्रित

दुर्ग। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई-01 अंतर्गत नगर पालिक नगम भिलाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड 48 खुर्सीपार जोन-03 क्रमांक 01 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं वार्ड 24 फौजी नगर में सहायिका के लिए रिक्त पद की भर्ती की जानी है। नियुक्ति हेतु संबंधित ग्राम/वार्ड की आवेदिकाओं द्वारा आवेदन पत्र भरकर निर्धारित तिथि में 14 से 28 जून 2024 तक आवेदिका द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय भिलाई-01 में (जुनवानी चिखली मुख्य मार्ग जुनवानी भिलाई) में कार्यालयीन समय 10 से 5.30 बजे तक (शासकीय अवकाश को छोड़कर) सीधे अथवा पंजीकृत डॉक द्वारा जमा किये जाएंगे। सीेधे कार्यालय में जमा करने की दशा में आवेदन बंद लिफाफे में देना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे। आवेदन किये जाने हेतु अर्हताएं- आवेदिका की आयु 18-44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। 1 वर्ष या अधिक सेवा अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका/संगठिता को आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट दी जाएगी आयु की गणना नियुक्ति प्रक्रिया की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी। आवेदिका उसी ग्राम की स्थाई निवासी होना चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थित है। शहरी क्षेत्रों में आवेदिका उसी वार्ड की निवासी होना चाहिए।

निवासी होने के प्रमाण में ग्राम की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज एवं नगरी क्षेत्र होने पर संबंधित वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची में नाम दर्ज हो तो आवेदन पत्र में उसके क्रमांक का उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जाए अथवा ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी तथा नगरीय निकायों में वार्ड पार्षद अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वार्ड एवं ग्राम में निवासरत् रहने का पता सहित स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य किया जाएगा। आवेदिका की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आंगनबाडी कार्यकर्ता पद हेतु 12वीं अथवा 10वीं बोर्ड उत्तीर्ण एवं आंगनबाडी सहायिका पद हेतु 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अनुभवी कार्यकर्ता/सहायिका/सह सहायिका होने पर, गरीबी रेखा परिवार,

अनुसूचित जाति व अनूसूचित जनजाति परिवार की महिला होने पर तथा विधवा परित्यकता अथवा तलाकशुदा महिला होने पर एवं अजा/अजजा विभाग द्वारा संचालित कन्या आश्रम में आठवी तक अध्ययन करने पर अतिरिक्त अंक पर दिये जाएंगे। (इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदेवक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)। आयु की गणना आवेदन आंमत्रित करने की सूचना जारी होने की तिथि से की जाएगी। सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उम्मीवार द्वारा अस्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी वैधता अवधि समाप्त न हुई हो साथ ही उसे शपथ पत्र देना होगा कि छह माह में स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा जाति संबंधी अंक निरस्त माना जाएगा। ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हें अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है उन्हंे दोबारा सेवा में नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिये परिशिष्ठ तीन का अवलोकन कर सकते है। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए अंक सूची की स्व प्रमाणित छायाप्रति लगाया जाना अनिवार्य होगा तथापि अंतिम चयन आदेश पूर्व मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा आवेदन के साथ अंकसूची सहित आवश्यक प्रमाण पत्र (सभी दस्तावेज) स्व प्रमाणित हो।

विधवा परित्यकता अथवा तलाकशुदा (दो वर्ष से अधिक परित्यकता अथवा तलाकशुदा होने संबंधित प्रमाण पत्र)- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। परित्यकता होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/नगर पंचायत के अध्यक्ष / नगर पालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र में संबंधित वार्ड के पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। परित्यक्ता के संबंध में दो वर्ष से अधिक अवधि की मान्य होगी अथवा न्यायालय द्वारा जारी आदेश। तलकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायालयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त हो रही (हो तो उसका प्रमाण पत्र)। यदि आवेदिका गरीबी रेखा (प्रभावशाली सूची से) नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी गरीबी रेखा प्रमाण पत्र जिसमें गरीबी रेखा का कमांक एवं वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो संलग्न करना होगा तथा गरीबी रेखा सर्वे सूची संलग्न करें। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 8 वीं अथवा 10 वीं की अंकसूची संलग्न करें। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर आंगनबाडी केन्द्र का नाम एवं पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से लिखा जाना होगा। चयन के किसी भी स्तर में प्रमाण पत्र/दस्तावेज/अभिलेख यदि असत्य पाया जाता है तो विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसके सम्पूर्ण जवाबदारी आवेदिका की होगी। आवेदन करते समय कोविड नियमों का पालन करना होगा। आवेदन जमा कर देने के पश्चात बाच में कोई नवीन प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अर्हता रखने वाले इच्छुक आवेदिका रिक्त पद हेतु आवेदन कर सकते है। आंगनबाडी कार्यकताओं / सहायिकाओं का पद पूर्णतः मानसेवी तथा अशासकीय पद है। इन्हें केन्द्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा।

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