वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रायपुर। राजधानी के सूद खोर एक्सपर्ट तोमर भाई के लिए बुरी खबर है। सेशन कोर्ट ने बुधवार को वीरेंद्र और रोहित तोमर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों भाई पिछले दो महीने से फरार चल रहे है। पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई फिर दोनों का कोई पता नहीं चल पाया है।

दोनों सूद खोर की गिरफ्तारी के लिए रायपुर एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने 5-5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।साथ ही पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है। कोर्ट ने तोमर बंधुओं की चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को भेजा, जिस पर तहसीलदार को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वही तोमर भाई के वकील ने संपत्ति कुर्क के आदेश पर आपत्ति जताई है। वकील कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को आवेदन दायर किया था, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। ऐसे में बिना पक्ष सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।

तहसीलदार प्रवीण परमार ने बताया कि वीरेंद्र और रोहित तोमर की जिन चार संपत्तियों को कुर्क किया जाना है, उनमें भाठागांव स्थित साईं विला मकान और जमीन शामिल है। इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार को तय होगा कि तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।

जैसा की आप जानते है, दोनों भाइयो के ऊपर पूरे शहर भर में आधा दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोगो को ब्याज में पैसा देकर बाद में दुगना वसूल कर काली कमाई करते थे। ये दोनों भाई गरीब ,मजदूर लाचार , लोगो को अपना शिकार बनाकर उनका शोषण करते थे।

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