Chhattisgarh

2 दिनों तक बंद रहेंगी शराब दुकानें, आदेश जारी

रायपुर। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना से निपटने प्रशासन ने पूरी तयारी कर ली हैं. वही पी- खा कर हुड़दंग करने वालों पर भी रोक लगाने के उद्देश्य से आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग के चलते दो दिनों तक शराब दुकानें बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. इस दौरान रायपुर जिले में कुछ जगहों पर 48 घंटे के लिए ड्राई डे रहेगा। कलेक्टर गौरव कुमार ने रायपुर जिले की कुछ शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है। इस दौरान शराब दुकानें और सभी बार बंद रहेंगे।

दरअसल, तीसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव सीट पर वोटिंग होनी है। लिहाजा, महासमुंद और गरियाबंद जिले के आस-पास रायपुर जिले की सीमा में आने वाली 6 शराब दुकानें 24 अप्रैल की शाम 5 बजे से 26 अप्रैल को वोटिंग खत्म होने तक बंद रहेंगी। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक देशी-विदेशी मदिरा दुकान नवापारा, विदेशी शराब दुकान गुल्लू, कंपोजिट मदिरा दुकान नर्मदापारा (गुल्लू), आरंग की देशी और विदेशी शराब दुकान बंद रहेंगी। आदेश के मुताबिक ये दुकानें महासमुंद लोकसभा सीट के 3 किलोमीटर सीमा में स्थित हैं। कलेक्टर ने आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहां है।

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