बाघ को जहर देकर मारने का शक, वन विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण, विभाग के दो पहले सस्पेंड


रायपुर। सरगुजा वनवृत्त अंबिकापुर के मुख्य वन संरक्षक द्वारा कोरिया वनमण्डल बैकुण्ठपुर के परिक्षेत्राधिकारी सोनहत के वन क्षेत्रपाल विनय कुमार सिंह से क्षेत्र में बाघ की मौत के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। मुख्य वन संरक्षक अंबिकापुर ने बताया कि वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुन्ठपुर अंतर्गत परिक्षेत्र सोनहत के बीट गरनई, कक्ष कमांक पी 196 वनभूमि कुदरी में खनखोपड़ नाला के किनारे बाघ (उम्र लगभग 4-5 वर्ष) की मौत की सूचना मिली थी। सूचना प्राप्त होते ही वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुन्ठपुर और संचालक गुरु घासीदास रा. उद्यान बैकुन्ठपुर के साथ मौके पर पहुंचीं। 01 नर टाईगर खनखोपड नाला के किनारे मृत अवस्था में पाया गया। पोस्ट मार्टम के दौरान पशुचिकित्सक के द्वारा प्राथमिक जांच में शव 4-5 दिन पुराना होना बताया गया है। उक्त टीम के अभिमत अनुसार बाघ की मृत्यु का कारण जहरखुरानी संभावित है। इस संबंध में स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर वन संरक्षक कोरिया वन मण्डल बैकुण्ठपुर के कार्यालय को प्रेषित करने कहा है प्रतिउत्तर समय पर प्राप्त नहीं होने और संतोषजनक नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

विभाग ने दो को किया निलंबित
मुख्य वन संरक्षक अम्बिकापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार वनरक्षक बीट प्रभारी गरनई पिताम्बर लाल राजवाड़े और वनपाल वन परिक्षेत्र रामगढ़ रमन प्रताप सिंह के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन में उदासीनता एवं घोर लापरवाही बरते जाने के कारण निलंबित किया गया है। वनपाल और वनरक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन/कदाचरण पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये मुख्यालय बैकुन्ठपुर, वनमण्डल कोरिया निर्धारित किया गया है।

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